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उत्तर प्रदेश में लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. यहां राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई का हवाला देते हुए सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की.

सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में स्टे का आदेश नहीं दिया है, ऐसे में सुनवाई जारी रहेगी. अब इस मसले पर 15 जनवरी को नए सिरे से सुनवाई की जाएगी.

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एस. एस. शमशेरी की डिवीजन बेंच ने की.