20 साल की जेल या उम्रकैद स्वाति मालीवाल से मारपीट पर विभव कुमार को किस धारा के तहत कितनी हो सकती सजा
स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार पर जो धाराएं लगी हैं, उनके तहत जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। आरोप साबित हुए तो विभव कुमार लंबा जाएगा और जुर्माना अलग से भरना पड़ेगा।

स्वाति मालीवाल से मारपीट करने वाले विभव कुमार को कई साल की जेल हो सकती है।
देश की सांसद से मारपीट करने पर आरोपी को क्या और कितनी सजा हो सकती है? उसके खिलाफ IPC की कौन-सी धाराएं लगती हैं और उन धाराओं के तहत संविधान के अनुसार कितनी सजा का प्रावधान है? आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार ने मारपीट की।
स्वाति की शिकायत पर दिल्ली सिविल लाइंस पुलिस थाना में विभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हालांकि विभव कुमार ने भी स्वाति मालीवाल पर क्रॉस FIR दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने स्वाति की शिकायत पर एक्शन लेकर विभव कुमार की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि वह फरार हो चुका है। पुलिस मामले से जुड़े CCTV फुटेज खंगाल रही है।
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विभव कुमार के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज
दिल्ली CM हाउस के अंदर से घटना वाले दिन के 2 CCTV फुटेज भी सामने आ चुके हैं। FSL टीम केस से जुड़े सबूत जुटा चुकी है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें उन्हें चोट लगने की पुष्टि हुई है, लेकिर विभव कुमार फरार है। उसने पुलिस को शिकायत देकर क्रॉस FIR कराई है, लेकिन वह खुद सामने नहीं आ रहा है।
ऐसे में उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसे अपनी हरकतों का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने 30 हजार कोर्ट में स्वाति मालीवाल के बयान धारा 164 के तहत दर्ज कराए। विभव कुमार के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का प्रयास, महिला के खिलाफ आपराधिक बल के इस्तेमाल समेत कई संगीन आरोपों में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने FIR में IPC की धारा 354, 506, 509, 323 जोड़ी है।
कितने साल की जेल और जुर्माना होगा?
धारा 354 के तहत महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक से 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। कोर्ट जुर्माना भी लगा सकती है। IPC की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी देने के आरोप में 2 साल की सजा या जुर्माना लग सकता है। दोनों प्रकार की सजा का भी प्रावधान है। IPC की धारा 509 के तहत महिला को अपमानित करने, उसे अपशब्द कहने, इशारे या गलत हरकत करने पर 2 साल की कैद या जुर्माना लगाने का प्रावधान है। दोनों प्रकार की सजा भी कोर्ट सुना सकती है।
IPC की धारा 323 के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाने पर एक साल की सजा हो सकती है। जुर्माना लग सकता है या दोनों तरह की सजा सुनाई जा सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अगर पुलिस विभव कुमार पर गैर-इरादन हत्या के प्रयास के आरोप में IPC की धारा 304 लगाती है तो विभव कुमार को 10 साल की कैद या उम्रकैद की सजा हो सकती है।
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