Delhi घटना का सार
घटना की शुरुआत हुई थी 2 नवंबर 2025 को, जब LNJP Hospital (नई दिल्ली) को सूचना मिली कि एक व्यक्ति संदिग्ध सड़क दुर्घटना के बाद मृत अवस्था में लाया गया है। मृतक की पहचान हुई Rajendra Gupta से, जो दिल्ली के कृष्णा नगर का निवासी था
Delhi मामले की जाँचना के दौरान
कई सीसीटीवी फुटेज और स्थल पूछताछ के बाद यह पहचाना गया कि उत्तर प्रदेश पंजीकरण की एक कार इस “हिट-एंड-रन” घटना में शामिल थी।
Delhi वाहन स्वामी होने के नाते, उस पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 133 के तहत नोटिस जारी किया गया
आरोपी ने Delhi पुलिस सामने आत्म समर्पण किया और अपनी संलिप्तता स्वीकार की। वाहन भी जब्त किया गया है
आधिकारिक रूप से मामला दर्ज किया गया है Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) की धाराओं 281 (रैश ड्राइविंग) एवं 106(a) (लापरवाही से मृत्यु) के तहत।
Delhi वाहन अधिनियम की धारा 133 का इस्तेमाल यह पता लगाने और नोटिस जारी करने में हुआ कि किसने कार को पंजीकृत कराया था।
आगरा के कमला नगर से 24 वर्षीय युवक को उस हिट-एंड-रन मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 नवंबर को एक 35 वर्षीय पुरुष की मौत हो गई थी। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल वाहन भी बरामद किया।Delhi पुलिस को यह जानकारी एलएनजेपी अस्पताल से मिली, जहां मृतक, राजेंद्र गुप्ता को मृत अवस्था में लाया गया था।
वह ईस्ट Delhi के राम नगर का निवासी था और सड़क पर गंभीर चोटों के साथ पाया गया।आईपी एस्टेट पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाह वाहन चलाना) और 106(ए) (लापरवाही से मृत्यु) के तहत मामला दर्ज किया गया।
आगरा के कमला नगर से 24 वर्षीय युवक को उस हिट-एंड-रन मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 नवंबर को एक 35 वर्षीय पुरुष की मौत हो गई थी। Delhi पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल वाहन भी बरामद किया।
पुलिस को यह जानकारी एलएनजेपी अस्पताल से मिली, जहां मृतक, राजेंद्र गुप्ता को मृत अवस्था में लाया गया था। वह ईस्ट दिल्ली के राम नगर का निवासी था और सड़क पर गंभीर चोटों के साथ पाया गया।
आईपी एस्टेट पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाह वाहन चलाना) और 106(ए) (लापरवाही से मृत्यु) के तहत मामला दर्ज किया गया।
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