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बुलन्दशहर -कलैक्ट्रेट के सभागार में जिलाधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में अभियोजन कार्याे की मासीक समीक्षा बैठक आहूत की गई।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा शासकीय अधिवक्तावार वादों में प्रगति की स्थिति की विस्तृत रूप से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

न्यायालय में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 से संबंधित दायर वादों के सापेक्ष निस्तारण की समीक्षा करने पर 3/7 के 02 छूटे मुकदमें बिना सजा के छूटने पर निर्देशित किया गया कि छूटे मुकदमों में अपील दायर की जायें। पूर्ति

विभाग को निर्देशित किया गया कि 3/7 से संबंधित सभी मुकदमों में प्रभावी पैरवी एवं साक्ष्य प्रस्तुत कराते हुए दोषियों को सजा करायी जाये यदि कोई मुकदमा बिना सजा के छूटता है तो विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई अमल में लायी

जायेगी। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी के बिना अवकाश स्वीकृति कराये अनुपस्थित होने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में पोक्सो एक्ट के दायर वादों की प्रगति की न्यायालयवार समीक्षा करते हुए संबंधित शासकीय

अधिवक्ताओं को निर्देशित किया गया कि पोक्सो एक्ट के समस्त मुकदमों में दोषियों को सजा करायी जाये। इसके साथ ही जो मुकदमें बिना सजा के छूटे हैं उनमें अपील दायर किये जाने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जायें। उन्होंने कहा कि पोक्सो

एक्ट में जमानत होने वाले प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय में सरकार द्वारा अपील दायर की जायेगी। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों से संबंधित मुकदमों में प्रभावी एवं गुणवत्ता के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए दोषियों को सजा करायी जाये।

बैठक में विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि आपराधिक वादों में सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए अपराधियों को सजा दिलायें। वादों में निर्धारित तिथियों पर गवाहों को सुरक्षित रूप से

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने एवं सभी आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपराधी को निश्चित रूप से सजा करायें जिससे अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में भय बन सके। बैठक में गुण्डा एक्ट, गैंगस्टर, आबकारी वादों, कृषि विभाग से

संबंधित वादों सहित गंभीर अपराधों में दर्ज वादों में अपराधी को शत प्रतिशत सजा दिलाये जाने की कार्रवाई की जाये जिससे गंभीर धाराओं में अभियोजित वादों दिलाये जाने से अन्य अपराधियों में भी भय व्याप्त हो सके। इसके साथ ही मा0

न्यायालय से जिन मुकदमों में सजा दिलायी जाती है अथवा अर्थदण्ड कराया जाता है उनकी एक बीफ्रिंग तैयार कर मीडिया में भी दी जाये। न्यायालय से जारी किये गये समन की तामिला शत प्रतिशत रूप से करायी जाये। बैठक में 100 दिवसीय

कार्ययोजना के अन्तर्गत निस्तारित कराये गये वादों एवं उनमें दोषियों को करायी गई सजा की भी विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। इसके साथ ही शासन से अगले 06 माह के लिए प्राप्त हुए लक्ष्यों के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।

उन्होंने कहा कि अपराधी को सजा दिलाना हम सबका दायित्व है इसलिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आपराधिक मामलों में त्वरित एवं प्रभावी पैरवी करते हुए दोषियों को सजा करायी जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिषेक

पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 प्रशान्त कुमार, एसपी सिटी श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी सहित संयुक्त निदेशक अभियोजन, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।