नई दिल्ली, 29 जून राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने राजस्थान के उदयपुर में दो लोगों
द्वारा एक दर्जी की नृशंस हत्या
; के संबंध में आतंकवाद निरोधी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत
बुधवार को मामला दर्ज किया।
इसके साथ ही एजेंसी ने कहा, ‘‘आरोपी देश भर में जनता के बीच आतंक फैलाना"
चाहते थे।
एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि एनआईए की टीमें उदयपुर पहुंच गई हैं और उन्होंने मामले की त्वरित जांच के
लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
उन्होंने कहा,;आरोपी व्यक्तियों ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए आपराधिक
कृत्य का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया था
ताकि पूरे देश में लोगों के बीच दहशत फैलायी जा
सके।’’
उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम)
कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस घटना के संबंध में शुरू में मामला उदयपुर के धनमंडी थाने में दर्ज किया गया था। प्रवक्ता ने कहा कि
एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 452, 302, 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए) और 34 के साथ ही
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून, 1967 की धारा 16, 18 एवं 20 के तहत मामला फिर से दर्ज किया है।
उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों ने पीड़ित पर धारदार हथियारों से कई बार हमला किया था।

