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मुंबई, 20 अप्रैल  राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के आवास के बाहर एमएसआरटीसी
कर्मियों के विरोध-प्रदर्शन के संबंध में गिरफ्तार किये गये अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते ने बुधवार को जमानत अर्जी
दाखिल करके सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया।

इसके पहले भी सदावर्ते ने जमानत लेने का प्रयास किया, लेकिन अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (गिरगांव
कोर्ट) जयवंत चंद्रकांत यादव ने जमानत याचिका खारिज कर दी। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम

(एमएसआरटीसी) के हड़ताली कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले वकील को आठ अप्रैल को पवार
के आवास सिल्वर ओक पर हुए विरोध प्रदर्शन के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।

सदावर्ते ने अधिवक्ता गिरीश कुलकर्णी के माध्यम से दायर अपनी नई याचिका में दावा किया कि उनके खिलाफ
मामला ‘राजनीति से प्रेरित’ है।

वकील ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह मौके पर मौजूद नहीं था, इसलिए
जिन धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है वह उन पर लागू नहीं होतीं।

सदावर्ते की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। सिल्वर ओक में एमएसआरटीसी के हड़ताली कर्मियों
के आंदोलन के सिलसिले में पुलिस अब तक 118 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।