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नई दिल्ली, 11 जून  दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जल्द ही फीस बढ़ाने की तैयारी हो रही है। शिक्षा
निदेशालय (डीओई) ने कहा है कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर चल रहे निजी स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के

लिए फीस वृद्धि के प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। हालांकि, विभाग ने दोहराया है कि स्कूल उसकी पूर्व अनुमति के
बिना फीस नहीं बढ़ा सकते हैं।

डीओई द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) या अन्य भूमि-स्वामित्व वाली
एजेंसियों द्वारा आवंटित भूमि पर चल रहे निजी गैर-मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा प्रस्तुत सभी लंबित

फीस वृद्धि प्रस्ताव… सत्र 2020-2021 के लिए निष्फल हो गए हैं.

.. ऐसे स्कूल सत्र 2022 23 के लिए अपने फीस
वृद्धि प्रस्ताव यदि कोई हो तो जमा कर सकते हैं।

स्कूल वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए 12 जून (रविवार) से 27
जून के बीच अपने फीस वृद्धि प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय को भेज सकते हैं।

दिल्ली सरकार ने दो साल के अंतराल के बाद निजी स्कूलों से फीस वृद्धि के प्रस्ताव मांगे हैं। 2020 में लॉकडाउन
के बाद डीओई ने स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया था

और उन्हें फीस बढ़ाने
से रोक दिया था। सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूलों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की स्क्रूटनी और जांच शिक्षा निदेशक

द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी या टीम के माध्यम से की जाएगी।

ऐसे सभी स्कूलों को कड़ाई से निर्देश दिया
जाता है कि जब तक शिक्षा निदेशक द्वारा उनके प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जाती है,

तब तक वे कोई फीस नहीं
बढ़ाएंगे। यदि इस आदेश के जवाब में स्कूल द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है

तो स्कूल शैक्षणिक सत्र
2022-23 के लिए अपनी फीस में वृद्धि नहीं करेगा।