इंडिया सावधान न्यूज़ मजहर अंसारी
लखनऊ बदायूं जिलाधिकारी बदायूँ के आदेश के अनुपालन में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के निर्देश में थाना उसावाँ के कुख्यात गैंगस्टर/अपराधिक माफिया अपराधी बलवीर पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम मिश्रीनगला थाना उसावाँ बदायूँ
के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 01/2019 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट अधिनियम थाना उसावाँ, मु0अ0सं0 156/16 धारा 302/34 IPC, मु0अ0सं0 165/16 धारा 3/25 A ACT, मु0अ0सं0 341/18 धारा 3/25 A ACT, मु0अ0सं0
244/18 धारा 307/504/506 IPC, मु0अ0सं0 153/20 धारा 60 EX ACT व मु0अ0सं0 89/22 धारा 4/25 A ACT थाना उसावाँ पर पंजीकृत है । उक्त अपराधी बलवीर पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम मिश्रीनगला थाना उसावाँ बदायूँ ने
एक संगठित गिरोह अपने साथियो का बना रखा है उक्त अभियोगो के अभियुक्त बलबीर उपरोक्त द्वारा एक संगठित गिरोह बना कर सामूहिक रूप से अपराध कारित कर अर्जित की गयी सम्पत्ति से अपने मकान का निर्माण किया है । जिला
मजिस्ट्रेट बदायूं के आदेशानुसार अपराध करके अर्जित की गयी सम्पत्ति को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कुर्क करने के आदेश दिनांक सत्तरह मई 22 को निर्गत किए
गये थे जिसके अनुपालन में आज दिनांक पच्चीस मई 22 को स्थानीय पुलिस द्वारा गैंगस्टर अभियुक्त बलवीर उपरोक्त के निवास स्थान ग्राम मिश्रीनगला थाना उसावाँ जनपद बदायूँ के द्वारा अपराध करके अर्जित की गयी सम्पत्ति जिसका
अनुमानित मूल्य 3,23000/- तीन लाख तेईस हजार रूपये है, को कुर्क/जब्त की गयी । मौके पर उपरोक्त आदेश के अनुपालन में श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय दातागंज व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय दातागंज व तहसीलदार तहसील
दातागंज बदायूँ व थाना स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में गाँव में ढोल बजाकर मुनादी करायी गयी तथा उसके पश्चात गाँव के गणमान्य व्यक्तियो की उपस्थिति में बलवीर उपरोक्त की अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति(मकान) अनुमानित
मूल्य 3,23000/- तीन लाख तेईस हजार रूपये को कुर्क/जब्त कर मकान को सील किया गया व जिला मजिस्ट्रेट बदायूँ द्वारा जारी किया गया कुर्की का आदेश अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 चस्पा किया गया ।

