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झांसी, 11 अगस्त (शासन द्वारा खुले खाद्य तेल की बिक्री एवं खुले में खाद्य पदार्थ की बिक्री पर
प्रतिबन्ध लगाया गया है।

इस पर जिलाधिकारी के आदेशानुसार विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्यवाही करते
हुये नमूने संग्रहीत किये गये तथा प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गये।

रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त विधिक
कार्यवाही की जायेगी।

विशेष अभियान के अंतर्गत 01 से 11 अगस्त तक कुल 32 नमूने संग्रहित कर जांच के लिए राजकीय खाद्य
विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे गए। जिसमें दूध और दुग्ध पदार्थों से निर्मित मिठाइयों के 12 नमूने तथा खाद्य तेल

वनस्पति के कुल 14 नमूने संग्रहित किए गए। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा दतिया गेट बाहर स्थित निकिता आरओ प्लांट

की लगातार मिल रही शिकायतों पर निरीक्षण किया गया और नोटिस जारी करते हुए 15 दिवस में कमियों को दूर
करते हुए सुधार लाए जाने के निर्देश दिए गए। यदि सुधार नहीं होता है तो विधिक कार्यवाही की जाए।

जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में खाद्य तेल में मिलावट
की सख्ती से रोकथाम की जाए, ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा का पता लगाने, लेबलिंग प्रावधान और मल्टी सोर्स

एडिबल ऑयल व वेजीटेबल आयल में समस्त मानकों पर ट्रांस फेटी एसिड की मात्रा की जांच किए जाने के निर्देश
दिए। उन्होंने कहा कि खुले तेलों की बिक्री को प्रत्येक दशा में जनपद में रोका जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने

लगातार त्योहारों के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की दुकानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों की जांच करने के भी निर्देश दिए।

सहायक आयुक्त खाद्य-2 अभिहित अधिकारी चितरंजन कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं व खाद्य व्यापारियों को
शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य के विषय में फूड सेफ्टी ऑन व्हील के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में

फूड सेफ्टी ऑन व्हील द्वारा 1 से 11 अगस्त तक रानीपुर तहसील, चिरगांव, बिजौली, राजगढ़, बडागांव, सीपरी
बाजार, मिशन कम्पाउण्ड में चलायी गयी। विभिन्न स्थानों पर खाद्य प्रतिष्ठानों के कुल 160 खाद्य नमूनों की

मौके पर जांच की गयी। जिसमें घरेलू विधि द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच तथा इस मौसम में सही खान पान
अपनाने के तरीके के बारे में बताया जा रहा है।