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जींद (हरियाणा), 31 मार्च  हरियाणा के जींद में स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को मादक पदार्थ
तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवीर सिंह सिंधु की अदालत ने यह फैसला
सुनाया है।

उन्होंने बताया कि 12 जनवरी 2019 को दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक हमीरगढ़ गांव के नजदीक रेलवे फाटक से
आबाद चमेला कॉलोनी निवासी विक्रम उर्फ विक्की को 600 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था।

उन्होंने बताया कि नरवाना थाना पुलिस ने विक्रम के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे
गिरफ्तार किया था।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि अदालत ने फैसला दिया है कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दस माह और जेल में
रहना होगा।