बेंगलुरू, 18 मई कर्नाटक के प्री-यूनिवर्सिटी (पीयू) शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से पीयू के
छात्रों के लिए कॉलेज विकास समिति द्वारा निर्धारित वर्दी (ड्रेस कोड) अनिवार्य कर दी है।
हिजाब विवाद पर
कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये निर्णय लिया गया है।
दिशानिर्देशों में कहा गया है, यदि कॉलेज विकास समिति या प्रबंधन द्वारा कोई वर्दी निर्धारित नहीं की जाती, तो
छात्रों को ऐसा परिधान पहनना चाहिए जो समानता व एकता बनाए रखे और व्यवस्था खराब न करे।
दिशानिर्देशों
में उच्च न्यायालय द्वारा वर्दी पर सरकार के आदेश को बरकरार रखने का हवाला दिया गया है।
क्या है मामला
हिजाब विवाद के मद्देनजर राज्य सरकार ने फरवरी में एक आदेश जारी किया था।
इसमें राज्यभर के स्कूलों और
प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में छात्रों के लिए निर्धारित वर्दी को अनिवार्य किया गया था।
इस आदेश को बरकरार रखते
हुए उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के समूह द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया
था,
जिसमें कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी।

