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नोएडा, 21 अक्टूबर  नोएडा प्राधिकरण ने कुत्तों को लेकर नई नीति तैयार की है। गुरुवार को हुई बैठक
में प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसको अंतिम रूप दिया। इसे शुक्रवार को लागू करने की घोषणा हो सकती है। नई

नीति के तहत शहर में 18 स्थानों पर कुत्तों के शेल्टर होम बनाए जाएंगे। हर सेक्टर में कुत्तों के लिए भोजन केंद्र

बनेंगे। इनके अलावा किसी अन्य स्थान पर कुत्तों के लिए भोजन डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन
पर जुर्माना लगाया जाएगा।

शहर में कुत्तों के हमले से एक मासूम की मौत हो जाने के बाद कुत्तों की समस्या गंभीर हो गई है और सोसाइटी और
सेक्टर के लोगों में इसको लेकर आक्रोश बढ़ रहा है। इससे प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी दबाव बढ़ गया है। इसके

चलते नोएडा प्राधिकरण ने कुत्तों को लेकर नई नीति तैयार की है। नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह ने

बताया कि सीईओ रितु महेश्वरी के निर्देश पर नई नीति तैयार हुई है जिसको लेकर गुरुवार को भी प्राधिकरण में
बैठक हुई और नीति को अंतिम रूप दिया गया। उम्मीद है कि शुक्रवार को इस नई नीति का ऐलान कर दिया जाएगा।

ओएसडी ने बताया कि नई नीति में तय किया गया है कि शहर में प्राधिकरण के 18 स्थानों पर बायोमैथनाइजेशन,
कंपोस्ट प्लांट संचालित हो रहे है। इसी के साथ डॉग शेल्टर होम बनाए जाएंगे। शहर के सभी सेक्टर में डॉग फीडिंग

सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा और इनकी साफ-सफाई का जिम्मा प्राधिकरण संभालेगा। इन स्थान के अलावा
कुत्तों को भोजन देने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

पंजीकरण की समय सीमा तय होगी
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सभी के लिए अब कुत्तों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और इसके

लिए समय सीमा तय कर दी जाएगी, जो अपने कुत्ते का पंजीकरण इस समय सीमा में नहीं कराता है, उन पर जुर्माना
लगाया जाएगा।

किसी प्रजाति विशेष पर प्रतिबंध लगाने पर फैसला नहीं
शहर में कुत्तों की किसी विशेष प्रजाति को पालने पर प्रतिबंध लगाने का कोई फैसला अभी नहीं किया गया है।

प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि वह इस संबंध में पूर्व में हुए ऑर्डर को तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक

उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। यदि ऐसा कोई आदेश मिलता है तो कुछ प्रजातियों पर आने वाले दिनों में
प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

कुछ सोसाइटी अपने नियम बना चुकी हैं
शहर की कई सोसाइटी कुत्तों को लेकर अपने नियम बना चुकी हैं।

उनके द्वारा लिफ्ट में कुत्तों को ले जाने पर प्रतिबंध
लगाया गया है। कुत्तों को घुमाते समय उसके मुंह पर मास्क लगाना जरूरी है। पालतू कुत्तों का टीकाकरण प्रमाणपत्र

सोसाइटी में जमा कराना अनिवार्य है। लावारिस कुत्तों को बेसमेंट, पार्किंग या अन्य किसी स्थान पर खाना देने वालों
पर जुर्माना लगाया जाता है। इन नियमों का कुछ लोगों ने विरोध भी किया है।