मुजफ्फरनगर, 24 जून यहां की एक सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने स्वतंत्रता दिवस
के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में पुलिस को पुरकाजी क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकदल के विधायक
अनिल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
दीवानी न्यायाधीश सीनियर डिवीजन मयंक जायसवाल ने बृहस्पतिवार को अनिल कुमार के खिलाफ सात दिन में
मामला दर्ज कर नई मंडी पुलिस थाना को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अदालत
ने अधिवक्ता एसके त्यागी की दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 153 (1) के तहत दायर की गई
शिकायत
पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
आरोपों के अनुसार, अनिल कुमार ने 15 अगस्त 2021 को आयोजित कार्यक्रम में नई मंडी थाना क्षेत्र के पचेंडा
मार्ग पर एक पेट्रोल पंप पर राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराया था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद
अनिल कुमार ने घटना पर दुख जताया और कहा कि उनसे गलती हो गई। हाल के विधानसभा चुनाव में अनिल
कुमार पुरकाजी सुरक्षित सीट से राष्ट्रीय लोकदल से विधायक निर्वाचित हुए हैं।

