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इंडिया सावधान न्यूज़

हल्द्वानी। निरीक्षण के दौरान मण्डलायुक्त दीपक रावत अधीक्षण अभियंता अनुपस्थित मिले। जिस पर अधीक्षण अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग हल्द्वानी का स्पष्टीकरण लिया। आपदा के दृष्टिगत कार्मिकों के अवकाश पर रोक लगी है। अपरिहार्य स्थिति

में ही अवकाश अनुमन्य, बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

मण्डलायुक्त दीपक रावत ने सोमवार को भवाली-अल्मोड़ा राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधीक्षण अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग हल्द्वानी बिना अनुमति के अवकाश पर हैं। मण्डलायुक्त ने नाराजगी व्यक्ति

करते हुए अधीक्षण अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि आपदा के दृष्टिगत बिना अनुमति के अवकाश पर रहना शासन के आदेशों की लापरवाही को इंगित करता है।

आयुक्त ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य प्राकृति आपदा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है तथा मानसून अवधि में राज्य में अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने जैसी प्राकृति आपदाओं से राज्य के कई जनपद अत्यधिक प्रभावित होते है।

इसी को दृष्टिगत रखते हुये मानूसन अवधि में राहत एवं बचाव कार्यों में व्यवधान उत्पन्न ना हो इसलिए सभी राज्य कार्मिकों को 30 सितम्बर 2022 तक अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

अवकाश को लेकर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा 4 जुलाई 2022 को आदेश भी जारी किये गये हैं।