नोएडा, 04 जून जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और कोरोना संक्रमण को देखते हुए 30 जून
तक धारा 144 को बढ़ा दिया गया है।
इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा
सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था गौतमबुद्ध नगर आशुतोष द्विवेदी ने शनिवार को आदेश पारित करते
हुए बताया कि शहर में कोविड-19 रोकथाम के साथ-साथ जनपद में शांति व्यवस्था को बनाऐ रखने के लिए जनपद
में चार जून से 30 जून तक धारा 144 को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान बिना अनुमति धरना
प्रदर्शन करने और एक जगह पर अधिक संख्या में लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
सार्वजनिक स्थानों पर
मास्क पहनने और कोविड19 के नियमों का पालन करना होगा।
शहर में बिना पूर्व अनुमति के कोई भी सामाजिक
कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम आदि करने पर रोक रहेगी।
होटल, मॉल्स, सिनेमा मल्टीप्लेक्स, धार्मिक स्थलों पर
कोविड के दिशा-निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।

