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गुरुग्राम, 08 मई । प्रदेश सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति घोषित कर दी है। नई नीति में पब और
बार के संचालन का समय बढ़ा दिया गया है।

अब सामान्य तौर पर रात एक बजे की बजाय रात दो बजे तक और
अतिरिक्त जमा कराने पर सुबह आठ बजे तक संचालन किया जा सकेगा।

इससे पब और बार की रौनक बढ़ने की
उम्मीद है। जिले में 200 से अधिक पब और बार संचालित हैं।

फिलहाल रात एक बजे तक सामान्य तौर पर चलाने
का प्रविधान है। इसके लिए 18 लाख रुपये जमा कराने होते हैं।

रात दो बजे तक चलाने के लिए 10 लाख रुपये
अतिरिक्त देने पड़ते हैं।

रात दो बजे से सुबह छह बजे तक अतिरिक्त संचालन के लिए 20 लाख रुपये अतिरिक्त देने पड़ते हैं। इस तरह
सुबह छह बजे तक संचालित करने पर 48 लाख रुपये देने पड़ते हैं।

अब नई नीति के तहत सामान्य तौर पर
संचालन का समय रात दो बजे तक कर दिया गया है।

इसके लिए 18 लाख रुपये जमा कराने होंगे। सुबह छह बजे
तक अतिरिक्त संचालन के समय को बढ़ाकर सुबह आठ बजे तक कर दिया गया है।

इसके लिए 20 लाख रुपये
देने होंगे यानी अब अतिरिक्त संचालन करने पर संचालकों को 10 लाख रुपये कम यानी 38 लाख रुपये देने होंगे।

इस तरह नई नीति से ग्राहकों की सुविधा बढ़ जाएगी। वे अब अधिक देर तक पब और बार का आनंद उठा सकेंगे।
हालांकि पब और बार संचालकों को लाइसेंस फीस में और अधिक कटौती किए जाने की उम्मीद थी।

उनका कहना है
कि संचालन का समय बढ़ा दिया गया है लेकिन अधिकतर ग्राहक रात चार बजे तक ही रहते हैं।

इसके बाद गिनती
के होते हैं। ऐसे में अतिरिक्त राशि में और अधिक कटौती करने पर विचार करना चाहिए।

एक पब और बार के
संचालक राहुल देशवाल कहते हैं

कि सामान्य तौर पर संचालन का समय रात एक बजे से बढ़ाकर दो करना बेहतर
निर्णय है।

यदि रात दो बजे से सुबह आठ बजे के दौरान के लिए अतिरिक्त राशि में कटौती कर दी जाए तो
उनलोगों को फायदा होगा।

कोरोना संकट की वजह से सभी की हालत काफी पतली हुई है। अतिरिक्त राशि में कटौती से काफी राहत मिलेगी।
आबकारी उपायुक्त डा. अनिरुद्ध शर्मा का कहना है

कि नई आबकारी नीति के ऊपर 16 मई के बाद काम शुरू
किया जाएगा। इस बार 12 जून से नई नीति लागू होगी।

इससे पहले लाइसेंस फीस जमा कराने से लेकर ठेकों के
अलाटमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

नई नीति से राजस्व में काफी इजाफा होने की उम्मीद है। ठेकों की
संख्या भी बढ़ेगी।