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नई दिल्ली, 08 जून  वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक जनवरी, 2023 से पूरे दिल्ली-
एनसीआर में औद्योगिक,

घरेलू और अन्य कार्यों में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए
हैं। हालांकि, ताप बिजली संयंत्रों में कम सल्फर वाले कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से छूट दी गई है।

सीएक्यूएम
ने तीन जून को जारी एक आदेश में कहा

कि कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध एक अक्टूबर से पीएनजी बुनियादी
ढांचे और आपूर्ति वाले क्षेत्रों में तथा एक जनवरी,

2023 से उन क्षेत्रों में लागू होगा जहां पीएनजी आपूर्ति अब भी
उपलब्ध नहीं है। सीएक्यूएम ने कहा, ‘

‘अगले साल एक जनवरी से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ईंधन
के रूप में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।’’