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इंडिया सावधान न्यूज़

देहरादून। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिला बदर करने,

गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने के साथ ही अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति का अधिग्रहण करने तथा इनकी हिस्ट्रीसीट

खोले जाने तथा ऐसे लोगों के लाईसेन्सी शस्त्रों को भी निरस्त करने हेतु समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया है।
चिन्हित भू-माफियाओं का थाना,

जनपद तथा परिक्षेत्र स्तर पर रजिस्टर (डेटाबेस) तैयार कर उसे अध्यावधिक रखने एवं अन्य जनपदीय प्रभारियों से समन्वय स्थापित कर इनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए

कृत कार्यवाही की मासिक सूचना नियमित रूप से पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

ऐसे भू-माफियाओं के विरूद्ध निजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में जनता द्वारा की गयी शिकायत पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करने तथा सरकारी एवं लावारिस भूमि, नदी,

सार्वजनिक सड़क आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को सूचित करने साथ ही जनपदीय पुलिस प्रभारियों को जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर तत्काल प्रथम सूचना दर्ज कराकर विधिक कार्यवाही हेतु भी निर्देशित किया गया है।