धारा 144

11 पुलिस थाना इलाकों में धारा 144

भोपाल मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक समुदाय विशेष द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ऐहतियातन शहर के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में रविवार को कर्फ्यू लगा दिया, जबकि 11 पुलिस थाना इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। भोपाल के अपर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने समाचार एजेंसी भाषा को बताया कि शांति बनाए रखने के लिए पुराने भोपाल शहर के थाना हनुमानगंज, टीलाजमालपुरा एवं गौतम नगर क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है।

अपर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव का कहना है कि इसके अलावा, भोपाल शहर के 11 थाना क्षेत्रों-शाहजहानाबाद, छोला मंदिर, निशातपुरा, तलैया, मंगलवारा, अशोका गार्डन, ऐशबाग, जहांगीराबाद, स्टेशन बजरिया, बैरसिया एवं नजीराबाद में भी धारा-144 लगाई गई है। यादव के अनुसार भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ये आदेश रविवार सुबह जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश रविवार सुबह नौ बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

शहर की शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था को खतरा

आदेश में कहा गया है कि पुराने भोपाल क्षेत्र में एक समुदाय विशेष द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों एवं अन्य समुदाय के लोगों द्वारा विरोध किया जाना संभावित है, इससे शहर की शांति व्यवस्था/कानून व्यवस्था को खतरा होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं सांप्रदायिक रूप से अत्यन्त संवेदनशील है, अत: लोकजीवन एवं लोकसंपत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किये जाने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश के अनुसार कर्फ्यू लगाये गये इलाके में कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेगा। सभी व्यावसायिक संस्थान, दुकानें, उद्योग आदि पूर्णत: बंद रहेंगे। केवल अस्पताल व मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।

वहीं, धारा 144 लगे इलाकों में पांच या पांच से अधिक लोगों के समूह के घूमने व खड़े होने पर रोक लगाई गई है। इसी बीच भोपाल के पुलिस उपमहानिरीक्षक इरशाद वली ने संवाददाताओं को बताया कि ऐहतियाती तौर पर ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गये हैं।

उन्होंने कहा कि एक न्यास (ट्रस्ट) को लेकर यह जमीन विवाद है। अदालत में चले इस विवाद को न्यास ने जीत लिया है और रविवार को न्यास इस जमीन पर कब्जा करने जा रहा है। वली ने बताया कि इस घटनाक्रम को लेकर तनाव का डर था, इसलिए ऐहतियाती तौर यह कर्फ्यू एवं धारा-144 लगायी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इलाके में अवरोधक लगाये हैं और इन इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

दरअसल, भोपाल के कबाड़खाना इलाके में 30 हजार वर्गफीट जमीन से जुड़ा एक विवाद है। यह मामला कोर्ट में चल रहा था। आरएसएस कोर्ट से केस जीत गया है। उसके बाद जमीन पर फेंसिंग करवा रहा है। किसी प्रकार की घटना नहीं घटे, इसलिए इन इलाकों में कर्फ्यू लागू किया गया है।