नई दिल्ली, 19 सितंबर। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद
दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद जैन के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। ईडी ने मामले
की सुनवाई स्पेशल जज गीताजंलि गोयल की कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है।
ईडी की अर्जी पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विनय कुमार गुप्ता ने सत्येंद्र जैन समेत इस
मामले के सभी आरोपितों को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू ने कहा कि
वह जैन की जमानत पर सुनवाई दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित करवाना चाहते हैं। सत्येंद्र जैन की
जमानत याचिका पर फिलहाल स्पेशल जज गीतांजलि गोयल सुनवाई कर रही हैं। ईडी ने सत्येंद्र जैन
की जमानत याचिका का विरोध करते हुए 08 सितंबर को कहा था कि वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल
कर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने जैन की ओर से 2018 में इनकम टैक्स को लिखे पत्र का
हवाला देते हुए कहा था कि जैन ने बकाया आयकर के बीस फीसदी के भुगतान के लिए अंकुश जैन
और वैभव जैन की कंपनी और उनके खाते से जमा करने का आवेदन किया था। इससे साफ है कि
उस कंपनी का पैसा सत्येंद्र जैन का था।

