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नई दिल्ली, 19 अक्टूबर  उच्चतम न्यायालय ने अजय देवगन अभिनीत फिल्म ‘थैंक
गॉड’ में भगवान चित्रगुप्त के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 25 अक्टूबर को उसकी

रिलीज पर रोक के अनुरोध वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से बुधवार को
इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने श्री चित्रगुप्त
वेल्फेयर ट्रस्ट की याचिका को एक नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के साथ ही याचिका में यह निर्देश जारी करने का भी अनुरोध
किया गया है कि फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर ‘यूट्यूब’ जैसे इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया मंचों से

हटाये जाएं क्योंकि इनमें कथित रूप से ‘‘भगवान चित्रगुप्त के चरित्र के इर्दगिर्द अपमानजनक
अभिव्यक्तियां, कृत्य, बयान, संवाद और अपमानजनक तस्वीरें एवं वीडियो हैं।’’

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर याचिका पर 25 अक्टूबर को फिल्म की रिलीज के बाद
सुनवाई की जाएगी तो यह बेकार हो जाएगी।