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इंडिया सावधान न्यूज़

हल्द्वानी। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आए लोगों को अब अनिवार्य रूप से सत्यापन कराना होगा। बाहरी लोगों के सत्यापन संबंधी प्रक्रिया को लेकर कुछ दिन पहले पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने निर्देश जारी किए थे।

हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के डीआईजी डॉ0 नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि मकान मालिकों के साथ-साथ अब किराएदारों को भी अपने मूल निवास से संबंधित थाने से पुलिस क्लियरेंस के दस्तावेज लाकर जमा कराने होंगे।

किराएदारों को शपथपत्र भी दिखाना होगा।

डीआईजी ने बताया कि अगर किराएदार खुद यह कार्यवाही नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मकान मालिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी,

उन्हें भी पहले की तरह ही सत्यापन प्रक्रिया करनी होगी।

डीआईजी श्री भरणे ने बताया कि पुलिस द्वारा समय-समय पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, अब अभियान में और तेजी लायी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सत्यापन अभियान में सहयोग नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट धारा 83 के तहत चालान की कार्रवाई की जाएगी।